छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड के साथ ही केस के अन्य आरोपियों को मिली राहत को आधार बनाया था। इस पर जस्टिस अरविन्द वर्मा ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इससे पहले इस केस में सुप्रीम कोर्ट से अन्य आरोपियों को पहले से ही राहत मिल चुकी है।
ढेबर के वकील सौरभ दांगी ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है।
केस के दूसरे आरोपियों को मिली है राहत
केस की सुनवाई के दौरान ढेबर के एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि EOW ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उन सभी को कोर्ट से राहत मिली हुई है। इसी आधार पर अनवर ढेबर को भी जमानत देने का आग्रह किया गया। इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अरविन्द वर्मा की बेंच ने अनवर की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
शराब घोटाला केस के अन्य आरोपियों ने EOW की FIR और कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने EOW को किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।
इससे पहले खारिज कर दी थी बेल
दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।