अस्पताल के लिए आवंटित भूमि पर चल रहा गैरेज-रेस्टोरेंट, मिशनरीज का लीज रिन्यूअल आवेदन निरस्त:  ऑक्सीजोन बनाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निजी अस्पताल के लिए आवंटित सरकारी जमीन को गैरेज, रेस्टोरेंट और तिब्बती मार्केट चलाने के लिए किराए पर उठाने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि बीच बस्ती में स्थित इस 10 एकड़ बेशकीमती जमीन की लीज अवधि समाप्त होने पर संस्था की ओर से लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया गया, जिसे नजूल अधिकारी ने निरस्त कर दिया।
अब प्रशासन इस बड़े भू-भाग का उपयोग ऑक्सीजोन, उद्यान आदि के लिए करने की तैयारी कर रहा है। शायद यही वजह है कि कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने बरसते पानी में मौके का पैदल मुआयना किया।
30 साल पहले समाप्त हो चुकी लीज
खबर है कि पुलिस पेट्रोल पंप के सामने स्थित नजूल जमीन क्रिश्चियन मिशनरी को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने के लिए प्रशासन द्वारा साल 1964 में लीज पर आवंटित की गई थी। इस भूमि पर मिशन के नाम से प्राइवेट अस्पताल खोला गया पर इस भूमि की लीज अवधि 1994 में ही समाप्त हो चुकी है। राजस्व अभिलेख के मुताबिक नजूल शीट 14,प्लाट नंबर 201 और 21, करीब 10 एकड़ भूमि क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन के नाम पर दर्ज है

प्रशासन कार्रवाई के मूड में
सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने उक्त भूमि क्रिश्चियन वूमन बोर्ड आफ मिशन को इस शर्त पर लीज पर दिया था कि वहां किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा, अन्य प्रकार की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह परिसर के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या नए निर्माण के लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। लेकिन सालों से नियमों का उल्लंघन किया जाता रहा।

जनहित के लिए दी गई थी जमीन
सूत्रों के मुताबिक जनहित के लिए आबंटित जमीन के एक हिस्से को निजी अस्पताल को किराए पर दिया गया और एक हिस्से को अवैध तरीके से रेस्टोरेंट और चौपाटी चलाने के लिए किराए पर दे दिया गया। साथ ही जमीन के अन्य हिस्से को भी गैरेज और तिब्बती वूलन मार्केट को किराए पर देने की जानकारी प्रशासन के पास है। इसके अलावा परिसर में अवांछित गतिविधियों की भी शिकायत प्रशासन के पास पहुंची, तो इन तथ्यों की जांच के बाद लीज नवीनीकरण का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

बरसते पानी में अफसरों ने मौका देखा
जानकारी मिली है कि लीज अवधि समाप्त होने के मद्देनजर प्रशासन ने उक्त जमीन पर वृहद ऑक्सीजोन और उद्यान बनाने की प्लानिंग की है। नजूल पट्टे की अवधि समाप्त होने तथा लीज नवनीनीकरण आवेदन निरस्त होने के बाद प्रशासन जमीन वापस लेने की तैयारी में है। शायद यही वजह है कि कलेक्टर अवनीश शरण एवं नगर निगम कमिश्नर ने बरसते पानी के बीच मौके का मुआयना किया।
लीज समाप्त होने पर ऑडिटोरियम बनाया गया
महानगर की ओर बढ़ रहे बिलासपुर में तेजी से बढ़ते कांक्रीटीकरण के चलते प्रशासन सरकारी जमीन का सदुपयोग करने के लिए निरंतर प्रत्यनशील है। मिशन अस्पताल के पीछे करीब इतनी ही बड़ी जमीन यूनाइटेड क्लब को आवंटित की गई थी, जिसकी लीज अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन ने वहां 21 करोड की लागत से आलीशान ऑडिटोरियम का निर्माण किया है। प्रशासन निजी अस्पताल की जमीन की लीज समाप्त होने पर उसका उपयोग ऑक्सीजोन के रूप में करने की प्लानिंग कर रहा है।

सरकारी जमीन का बेहतर उपयोग करेंगे: कलेक्टर
कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि मिशन अस्पताल को लीज पर दी गई सरकारी जमीन की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। संस्था की ओर से लीज के नवीनीकरण के लिए किया गया आवेदन नजूल अधिकारी ने अपनी जांच के बाद इस बिना पर निरस्त कर दिया है, क्योंकि जिस उदेश्य से जमीन आवंटित की गई थी, उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। यह पूछे जाने पर कि क्या मौके पर ऑक्सीजोन, उद्यान बनाने की प्रशासन की कोई योजना है? उन्होंने कहा कि मौके का जो भी बेहतर उपयोग होगा, किया जाएगा।
तहसील से कार्रवाई होगी
नजूल अधिकारी एसके दुबे ने बताया कि नजूल भूमि की लीज अवधि समाप्त होने, नवीनीकरण का आवेदन निरस्त होने के बाद अब उक्त जमीन का पजेशन लेने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तहसीलदार के स्तर पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अस्पताल हित में लीज नवीनीकरण की मांग
मिशन अस्पताल के डायरेक्टर डॉ.रमन जोगी ने बताया कि लीज नवीनीकरण नहीं होने के कारण अस्पताल प्रशासन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चर्च, मिशनरी और विदेशों से चैरिटी फंड नहीं मिल रहा है। डाक्टरों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और इसलिए मरीज और अस्पताल के व्यापक हित में लीज नवीनीकरण की मांग की गई है। अस्पताल परिसर से जुड़ी जमीन पर गैरेज और रेस्टोरेंट चलने की बात पर उन्होंने कहा कि वह बेजा कब्जा में है।
14 एकड़ भूमि का टैक्स पटा रहे
डॉ जोगी ने कहा कि अस्पताल के संचालन के दौरान लीज पर आवंटित पूरी भूमि जो 14 एकड़ के करीब है, भूमि की बेहतर तरीके से देखभाल की जा रही है। संस्था की ओर से निगम का टैक्स भी पटाया जा रहा है। 1994 में जब लीज की अवधि समाप्त हो गई थी, तब लीज के नवीनीकरण का आवेदन किया गया था, उनकी ओर से भी आवेदन किया गया है।

  • Related Posts

    मुस्लिम जो नहीं देख सकते मुहर्रम जुलूस में बजते ढोल वे घर बैठें: मद्रास हाई कोर्ट ने ‘तौहीद जमात’ के कट्टरपंथ के आगे घुटने टेकने पर प्रशासन को भी फटकारा

    मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के इरवाडी शहर में ढोल, संगीत और कुथिराई पंचा (रथ यात्रा) के साथ मुहर्रम समारोह आयोजित करने की इजाजत दी। कोर्ट ने इस…

    Continue reading
    ‘सर तन से जुदा’ की नारेबाजी वाले हो गए बरी:  कन्हैयालाल का परिवार आज भी फैसले की प्रतीक्षा में, नूपुर शर्मा पर भी खतरा; कैसी व्यवस्था??

    राजस्थान में जून की भयानक गर्मी थी। इस बीच नूपुर शर्मा द्वारा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को मुद्दा बनाकर देश को झुलसाने की कोशिश की जा…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    कौन है ये ‘सत्ता-परिवर्तन का मास्टर’: किर्गिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश… डोनाल्ड की ‘लू’ में एक-एक कर जलते जा रहे देश, बीच चुनाव में पहुँच गया था चेन्नई

    कौन है ये ‘सत्ता-परिवर्तन का मास्टर’: किर्गिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश… डोनाल्ड की ‘लू’ में एक-एक कर जलते जा रहे देश, बीच चुनाव में पहुँच गया था चेन्नई

    कैसे होंगे भारत के हालात? बांग्लादेश जैसी स्थिति फिलहाल नहीं

    कैसे होंगे भारत के हालात? बांग्लादेश जैसी स्थिति फिलहाल नहीं

    No ReNeet: NEET 2024 नहीं होगी रद्द: सुप्रीम कोर्ट, कहा सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं

    No ReNeet: NEET 2024 नहीं होगी रद्द: सुप्रीम कोर्ट, कहा सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं

    रोटरी रॉयल बिलासपुर का छठा इंस्टालेशन (शपथ ग्रहण) संपन्न

    रोटरी रॉयल बिलासपुर का छठा इंस्टालेशन (शपथ ग्रहण) संपन्न

    डेटा खपत के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बनी JIO

    डेटा खपत के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बनी JIO

    पत्नी के रहते दूसरी महिला के साथ लिव इन में रहना भारी पड़ा पुलिस कांस्टेबल को, झारखंड हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को उचित माना

    पत्नी के रहते दूसरी महिला के साथ लिव इन में रहना भारी पड़ा पुलिस कांस्टेबल को, झारखंड हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को उचित माना