केजरीवाल जेल में ही रहेंगे और 2 से 3 दिन। हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली शराब नीति मामले में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद ईडी की चुनौती पर आज ही सुनवाई करने पर सहमति जताई है। एएसजी एसवी राजू ईडी की ओर से पेश हुए और उन्होंने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

लगभग दिन भर चली बहस के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि फैसला आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं तब तक लोवर कोर्ट से मिली जमानत पर स्टे रहेगा।

Court: Arguments are heard. I am reserving this order for two three days.

Order reserved. Till pronouncement, the operation of the impugned order shall remain stayed.

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