NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 जून) को दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने कहा,
“हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं।” मेडिकल एडमिशन के लिए NEET-UG परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में पेपर लीक और विसंगतियों का आरोप लगाने वाली रिट याचिकाओं के बैच पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह समझा जा चुका है कि एडमिशन प्रक्रिया याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।
बेंच ने यह तब कहा जब वकील ने आदेश में यह देखने का आग्रह किया कि एडमिशन प्रक्रिया याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगी।
आदेश में इस तरह की स्पष्ट टिप्पणी करने से इनकार करते हुए जस्टिस नाथ ने मौखिक रूप से कहा,
“यह पहले से ही समझा जा चुका है, मिस्टर वकील। यह सब पहले दिन से ही तर्क दिया जा रहा है। वे काउंसलिंग पर रोक चाहते थे, हमने इनकार कर दिया। आखिरकार अगर आप सफल होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर परीक्षा पास हो जाती है तो काउंसलिंग भी बंद हो जाएगी।”
वेकेशन बेंच ने अन्य याचिकाकर्ता के 1563 स्टूडेंट (जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए) के लिए दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने के अनुरोध को भी अस्वीकार किया, जो 23 जून को निर्धारित है। अन्य याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कथित पेपर लीक के मामलों की जांच पर बिहार और गुजरात पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया।
इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को उन संबंधित मामलों के साथ होगी, जिन पर पहले केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा गया। याचिकाओं में NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और 4 जून को घोषित परिणामों की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने फिर से परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की।