दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में उन्हें जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केजरीवाल के वकील मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे। याचिका रविवार (23 जून) को शाम 5.52 बजे दायर की गई थी। ट्रायल जज ने 20 जून को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी, क्योंकि पहली नजर में उन्हें पद का कोई दोष नहीं है। अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल याचिका दायर की। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उसी दिन मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद एकल पीठ ने जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए ED की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आदेश की घोषणा होने तक जमानत आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा।
केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय | डायरी नं.27685/2024